रायपुर। कोरोना वाइरस के तेज़ी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर द्वारा रायपुर और बिरगांव नगर निगम में सीमाओं को सील करने का निर्देश जारी कर दिया है। जिसकी अवधि 22 जुलाई से 28 जुलाई रात 12 बजे तक रहेगी। इस दौरान शहर के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय और अशासकीय कार्यालय पूरी तर रहगे बंद। बस, ऑटो, रिक्शा, सभी तरह के परिवहन पर भी रोक लगा दी गई है।
जिला प्रशासन ने उद्योग इकाइयों फैक्ट्रियों को कुछ शर्तो पर ही खुले रखने की अनुमति दी है, वहीं रजिस्ट्री ऑफिस, बैंक, पेट्रोल पंप, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी जैसी अति आवश्यक सेवा को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है।
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कोरोना संक्रमण रोकने जारी किए गए इस आदेश में यह भी कहा है कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम के लोगों को घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही वे बाहर निकल सकते हैं लेकिन इस दौरान उन्हें अपना पहचान पत्र रखना जरुरी होगा।
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए रायपुर और बिरगांव में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, मंत्री मंडल की बैठक के बाद रायपुर जिला प्रशासन की बैठक में ये फैसला लिया गया है।
वहीं बिलासपुर में 23 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित कि गई है, बैठक में सभी जिलों कलेक्टर्स को फ्री हैंड दे दिया गया है, वे अपने जिलों मेंं कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर एक सप्ताह का लॉकडाउन लगा सकते हैं।
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