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केसीजी में 20 से 26 अगस्त तक होगी ग्राम सभा Featured

खैरागढ़ 00 पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देशन ने जिले में 20 से 26 अगस्त तक ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायत एवं उनके आश्रित गांवों में ग्राम सभा सेक्टर के अनुसार समय सारिणी तैयार कर आयोजित करने निर्देश दिया गया है। जिले कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित ग्रामसभा के सम्बंध में जिला पंचायत नोडल दिलीप कुर्रे ने प्रस्ताव के बिंदुओं की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। इसी प्रकार पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन पर चर्चा, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, ग्राम गोठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा की जाएगी


ग्राम सभा में सुराजी ग्राम योजना के तहत् नरवा, गरुवा, घुरुया एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में चर्चा होगी, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाएगा। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों वाचन किया जाएगा। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, जाति से संबंधित प्रकरणों के लंबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएगी। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना ।ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा। ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) वर्ष 2023-24 हेतु निर्मित कार्ययोजना का वाचन कराते हुए अनुमोदन कराया जावेगा।


राज्य की समस्त सड़को पर मवेशियां (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना। ग्राम सभा में पेसा नियम 19 एवं 20 के तहत संसाधन योजना और प्रबंधन समिति (RPMC) तथा शांति एवं न्याय समिति पर चर्चा किया जावेगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 अंतर्गत साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध आदि अन्य विषयों में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

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