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कलेक्टर द्वारा जारी आदेश, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के नगरीय क्षेत्रो में 22 से 29 जुलाई तक रहेगा LOCKDOWN

बलौदाबाजार: आवश्यक सेवा को छोड़, तमाम आर्थिक गतिविधिया रहेंगी ठप्प। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सभी 9 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 21 जुलाई रात 12 बजें से लेकर 29 जुलाई रात 12 बजें तक सभी दुकानें बंद रहेगी, कोरोना के तेज़ी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है। इस दौरान केवल अति अत्यावश्यक सेवाओं वाली प्रतिष्ठान ही खुलेंगी।

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में जिलो के नगरीय क्षेत्रों - बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, लवन, पलारी, टुण्ड्रा, बिलाईगढ़, कसडोल और भटगांव के इन सभी सीमा क्षेत्रों में लागू रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम व्यवसायिक गतिविधियां रहेंगीं बंद, आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत मेडिकल ,राशन, फल सब्जी, दूध, एवं कृषि किटनाशक दुकानों को प्रतिबंध से रहेगी छूट। यह सभी दुकानें एक निर्धारित समय के लिए ही खुली रहेंगी, कलेक्टर ने पुलिस और कार्य पालिक दंडाधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना वह बगैर मास्क के कोई भी भ्रमण नहीं करेगा इस पर कलेक्टर ने पूर्व में जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिया है।

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Last modified on Monday, 20 July 2020 16:33

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